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ट्रेन में तेज आवाज में बात या गाने पर होगी सख्ती, जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान

अब ट्रेन में फोन पर जोर-जोर से बात करना या स्पीकर पर गाने और वीडियो चलाना महंगा पड़ सकता है।

by desk

नई दिल्ली। अब ट्रेन में फोन पर जोर-जोर से बात करना या स्पीकर पर गाने और वीडियो चलाना महंगा पड़ सकता है। रेलवे ने नियमों में संशोधन किया है। ऐसे यात्रियों का टिकट रद्द हो सकता है, उन्हें ट्रेन से उतारा जा सकता है और 1,000 रुपये जुर्माना लग सकता है।

टीटीई की हिदायत न मानने वालों को 6 महीने तक की जेल और 5,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। ईयरफोन से संगीत सुनने की छूट है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145(2) में यात्रियों को परेशान करने पर कार्रवाई का अधिकार तो था, पर सजा तय नहीं थी। जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम 2026 के तहत अब यह तय हो गया है।

दक्षिण रेलवे ने इस पर सर्कुलर जारी किया है। इसके अनुसार तेज इंटरनेट से स्पीकर पर वीडियो चलाने की शिकायतें बढ़ी हैं। स्टेशनों और ट्रेनों में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में जागरूकता घोषणाएं होंगी। मंडल कार्यालयों को 20 अक्टूबर तक रिपोर्ट देनी है। कार्रवाई का अधिकार टीटीई या उससे ऊपर के रैंक के वाणिज्यिक कर्मचारियों को है। यह कदम रेलवे बोर्ड के 2012 के दिशानिर्देशों को आगे बढ़ाता है।
शिकायत के लिए हेल्पलाइन 139 पर कॉल कर सकते हैं, टीटीई को बता सकते हैं या रेलवे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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