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छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची अपडेट करने की तैयारी, 12 नवंबर से शुरू होंगे दावे-आपत्तियां…

एमसीबी जिले में 4 जनवरी 2027 को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची, 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं को भी मिलेगा नाम जुड़वाने का मौका

by desk

एमसीबी। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे और सूची में दर्ज गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कार्यक्रम की अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को होगा, जिसके बाद नागरिक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।

12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां

भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के निर्देशों के अनुसार एमसीबी जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 01 भरतपुर-सोनहत और 02 मनेन्द्रगढ़ की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाएगा।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण 2 नवंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी होगी। इस सूची में नाम जोड़ने, हटाने या दर्ज विवरणों से संबंधित दावे और आपत्तियां 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक प्रस्तुत की जा सकेंगी।

प्राप्त दावों और आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

18 साल के युवाओं को मिलेगा पंजीयन का अवसर

इस पुनरीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है, जिनका नाम अभी तक दर्ज नहीं है। खासतौर पर वे युवा जो 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2027 में 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। इससे नए मतदाताओं को पंजीकरण की प्रक्रिया में समय रहते शामिल होने का अवसर मिलेगा।

नाम जोड़ने और सुधार के लिए इन फॉर्म का करें उपयोग

मतदाता सूची से संबंधित अलग-अलग कार्यों के लिए निर्वाचन आयोग ने निर्धारित फॉर्म की व्यवस्था की है।

– फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए।

– फॉर्म-6A: विदेश में रहने वाले पात्र भारतीय नागरिकों के मतदाता पंजीकरण के लिए।

– फॉर्म-7: मतदाता सूची से नाम हटाने या संबंधित आपत्ति दर्ज कराने के लिए।

– फॉर्म-8: निवास स्थान बदलने, मतदाता सूची में दर्ज विवरणों में सुधार और ईपिक कार्ड से संबंधित निर्धारित सेवाओं के लिए।

नागरिक अपने आवेदन ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक वोटर सर्विस पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ या ECINET ऐप का उपयोग किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने की सहभागिता की अपील

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और आम नागरिकों से पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है।

उन्होंने पात्र नागरिकों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने और मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज होने की जांच करने का आग्रह किया है। इस पहल का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

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