रायपुर। तेलीबांधा थाना पुलिस ने शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन वितरण में अनियमितता और खाद्यान्न की हेराफेरी के मामले में दुकान संचालक टोकेश्वर साहू (27 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की गई है।
मामला शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी 442001026, जोरा वार्ड क्रमांक 51 से जुड़ा है। शिकायत के आधार पर 29 अक्टूबर 2025 को दुकान का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान हितग्राहियों ने शिकायत की कि उन्हें अक्टूबर 2025 का पीडीएस चावल एवं शक्कर प्राप्त नहीं हुआ है।
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जांच में दुकान में करीब 265 राशन कार्ड रखे मिले। आरोप है कि हितग्राहियों से राशन कार्ड जमा कराकर ई-पॉस मशीन में बायोमेट्रिक सत्यापन कराया गया, लेकिन इसके बाद उन्हें राशन और राशन कार्ड वापस नहीं दिए गए। भौतिक सत्यापन के दौरान ई-पॉस रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर पाया गया। प्रारंभिक जांच में 20 क्विंटल 40 बोरी चावल की कमी मिली।
जांच में यह भी सामने आया कि 250 राशन कार्डों की एंट्री ई-पॉस मशीन में की गई थी, जबकि संबंधित हितग्राहियों को चावल वितरित नहीं किया गया था। इससे करीब 81.07 क्विंटल चावल के गबन का मामला सामने आया।
रिकॉर्ड के अनुसार 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 के बीच दुकान में 232.90 क्विंटल चावल प्राप्त हुआ था, जिसकी विधिवत पावती नहीं ली गई थी। जांच में कुल 333.97 क्विंटल चावल की कमी पाई गई। कारण बताओ नोटिस जारी होने के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर 4 नवंबर 2025 को दुकानदार को निलंबित कर दुकान का संचालन अन्य संस्था को सौंप दिया गया।
दुकान हस्तांतरण के लिए 7 नवंबर 2025 को दोबारा भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान चावल की कमी बढ़कर 389.24 क्विंटल यानी 778.48 बोरी पाई गई। जांच के अनुसार सरकारी राशन के गबन एवं धोखाधड़ी से करीब 15,91,898.18 रुपये की वित्तीय हानि हुई।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने आरोपी टोकेश्वर साहू, पिता कमलनारायण साहू, उम्र 27 वर्ष, निवासी सत्यं नगर अमर ज्योति चौक, थाना खम्हारडीह, रायपुर को 26 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मामले में विवेचना जारी है।