न्यू दिल्ली।कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने इस सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सीमा सितंबर 2014 से अपरिवर्तित थी, यानी करीब 12 साल बाद इसमें बदलाव की तैयारी है।

वेतन सीमा बढ़ने का सीधा असर उन लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा जिनका बेसिक वेतन 15,000 से 25,000 रुपये के बीच है — फिलहाल इन्हें EPF में शामिल होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन नई सीमा लागू होने पर इन्हें भी अनिवार्य रूप से PF और पेंशन कवरेज का लाभ मिलेगा। यह बदलाव 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू होगा, जबकि छोटे संस्थान स्वेच्छा से पंजीकरण करा सकेंगे।
गौरतलब है कि इससे पहले मई 2026 में श्रम मंत्रालय की एक अधिसूचना में सीमा को फिलहाल 15,000 रुपये पर ही बनाए रखा गया था, और जुलाई 2026 में भी हितधारक परामर्श की जरूरत बताते हुए बढ़ोतरी को स्थगित किया गया था। ऐसे में औपचारिक सरकारी अधिसूचना अभी प्रतीक्षित है, हालांकि ताजा रिपोर्टों में इसे मंजूरी मिलने की बात कही जा रही है।
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