रायपुर के होटल-बार पर पुलिस की सख्ती, गेस्ट की आईडी से लेकर सीसीटीवी तक… जानें नए निर्देश

होटल में कमरा देने से पहले आईडी और मोबाइल नंबर जरूरी, बार में नाबालिगों की एंट्री पर भी रोक

रायपुर में होटल और बार संचालकों को अब सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। डीसीपी सेंट्रल जोन तारकेश्वर पटेल ने 18 सितंबर 2026 को सिविल लाइन और तेलीबांधा क्षेत्र के होटल एवं बार संचालकों की बैठक लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम निर्देश दिए। पुलिस ने साफ कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या विवाद की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना देनी होगी।

बैठक में एडिशनल डीसीपी विवेक शुक्ला, एसीपी सिविल लाइन, डीएसपी रमाकांत साहू और संबंधित थाना प्रभारी मौजूद रहे।

कमरा देने से पहले गेस्ट की पूरी जानकारी जरूरी

होटल संचालकों को निर्देश दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को कमरा देने से पहले उसका वैध पहचान पत्र और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। यह रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस इसकी जांच कर सके।

विदेशी नागरिक के होटल में ठहरने पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार संबंधित थाने को सूचना देना भी अनिवार्य किया गया है।

बार की टाइमिंग पर पुलिस की नजर

बैठक में बार और रेस्टोरेंट संचालकों को निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। तय समय के बाद बार या रेस्टोरेंट खुले रखने पर कार्रवाई की स्थिति बन सकती है।

जिन प्रतिष्ठानों के पास वैध बार लाइसेंस नहीं है, वहां शराब परोसने या सेवन कराने पर रोक रहेगी। हुक्का और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन को भी पूरी तरह प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए गए।

नाबालिगों की एंट्री पर विशेष निगरानी

पुलिस ने बार संचालकों को नाबालिगों के प्रवेश पर विशेष नजर रखने को कहा है। प्रतिष्ठान में होने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी संचालक की होगी और किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी रखनी होगी।

साथ ही देह व्यापार से जुड़ी किसी भी गतिविधि को पूरी तरह प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए गए।

सीसीटीवी हर समय चालू रखना होगा

होटल और बार परिसर के अलावा स्टोरेज एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में रखने को कहा गया है। रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना होगा और पुलिस द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य संदिग्ध लोगों और गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाना है।

सड़क पर खड़ी नहीं हो सकेंगी गाड़ियां

पुलिस ने पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए। होटल या बार में आने वाले वाहनों को आम रास्ते या सार्वजनिक मार्ग पर खड़ा नहीं किया जा सकेगा। संचालकों को अपने प्रतिष्ठान में व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा गया है।

इसके अलावा ऐसे आयोजन, गाने या संगीत से बचने की हिदायत दी गई, जिससे विवाद या धार्मिक भावनाएं आहत होने की स्थिति बन सकती है।

सेलिब्रिटी बुलाने से पहले पुलिस को सूचना

किसी विशेष आयोजन में सेलिब्रिटी या अन्य विशिष्ट व्यक्ति को बुलाने से पहले पुलिस को आवश्यक जानकारी देने और अनुमति संबंधी प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस ने कहा कि होटल या बार में लड़ाई-झगड़ा, विवाद या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत डायल 112 और संबंधित थाना पुलिस को सूचना दी जाए।

फायर सेफ्टी और महिला सुरक्षा पर भी जोर

बैठक में फायर सेफ्टी को लेकर भी संचालकों को निर्देश दिए गए। अग्निशमन उपकरण चालू और उपयोग योग्य स्थिति में रखने होंगे। इसके साथ ही प्रतिष्ठानों में महिला सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया।

पुलिस ने होटल और बार संचालकों से सभी निर्धारित नियमों का पालन करने और पुलिस के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने की अपील की है। क्षेत्र में पुलिस की नियमित निगरानी और चेकिंग भी जारी रहेगी।

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